उत्तराखंड : महापंचायत के ऐलान के बाद पुरोला में धारा-144 लागू

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पुरोला: पुरोला में कथित लव जिहाद का मामला सामने आने के बाद से लगातार बाहरी लोगों खासकर मुस्लिम समुदाय का विरोध किया जा रहा है। इसको लेकर 15 जून को महापंचायत का ऐलान किया गया था,  जिस पर केवल उत्तराखंड ही नहीं बल्कि, देशभर में राजनीति गरमा गई थी। माहौल को बिगड़ता देख सरकार ने इसमें जिला प्रशासन को सख्ती बरतने के निर्देश दिए।

शासन से निर्देश मिलते ही जिला प्रशासन ने पुरोला शहर में धारा 144 लागू कर दी है, जो 19 जून तक जारी रहेगी। प्रधान संगठन के महापंचायत से कदम पीछे खींचने के बाद अब हिंदूवादी संगठनों ने मोर्चा संभाल लिया है।

SDM पुरोला देवानंद शर्मा ने बताया कि धारा 144 का सख्ती से पालन कराया जाएगा।  प्रशासन ने पहले साफ कह दिया था कि ऐसी किसी गतिविधि की इजाजत कतई नहीं दी जाएगी।