हरिद्वार और दिल्ली में हुए धर्म संसद में दिए गए भड़काऊ भाषणों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद दिल्ली पुलिस ने अपना हलफनामा पूरी तरह से बदल दिया है और हेट स्पीच पर FIR दर्ज कर ली है। इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने पहले तो सुप्रीम कोर्ट को बताया की स्पीच में किसी भी तरह से किसी विशेष समुदाय के खिलाफ कोई बात नहीं कहीं गई। लेकिन फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तो दिल्ली पुलिस ने पूरा हलफनामा ही बदल डाला और अपराधियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए, 295 ए, 298 और 34 के तहत एफआईआर दर्ज कर दी है।
पुलिस का कहना है कि “शिकायत में दिए गए सभी लिंक और सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध अन्य सामग्रियों का विश्लेषण किया गया है. एक वीडियो YouTube पर भी पाया गया है। सामग्री के सत्यापन के बाद धारा सही धाराओं के तहत, अपराधों के लिए ओखला औद्योगिक क्षेत्र पुलिस स्टेशन में 4 मई को FIR दर्ज की गई है।” गोरतलब हैं कि सुप्रीम कोर्ट में पत्रकार कुर्बान अली द्वारा एक याचिका दायर की गई थी।
याचिका में कहा गया था कि 17 दिसंबर को हरिद्वार में हुई धर्म संसद और 19 दिसंबर को दिल्ली में हुए एक और कार्यक्रम में जिस तरह के भाषण दिए गए, वह आईपीसी की कई धाराओं के खिलाफ हैं। लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी को हरिद्वार और दिल्ली में हुए धर्म संसद में दिए गए भड़काऊ भाषणों के मामले पर नोटिस जारी किया था और पुलिस को एक्शन में आने को कहा था। बता दें कि इस मामले की अगली सुनवाई कल यानि 9 मई को होनी है।