कोरो’ना काल के इस दौर में कोरो’ना वाय’रस को दूर रखने में अल्को’होल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर (Hand Sanitizer) एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत में जीएसटी कानून के तहत गठित लीगल बॉडी ‘Authority for Advance Ruling’ ने यह तय किया है कि अल्को’हल-बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र्स (Hand Sanitizers) पर अब 18% जीएसटी लगेगी। गोवा की एक कंपनी द्वारा इसको लेकर याचिका दायर की गई थी जिस पर सुनवाई के दौरान अथॉरिटी ने ये फैसला सुनाया है। कंपनी द्वारा याचिका दायर कर ये गुज़ारिश की गई कि, अल्को’हल-बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र पर जीएसटी 12% लगाया जाए।
देश भर में बिकने वाले अल्को’हल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर पर अब 18 फीसदी जीएसटी लागू की गई है। कोरो’ना काल के इस दौर में हैंड सैनिटाइजर लोगों के बीच एक आम तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली चीज बन गयी है। 15 अप्रैल को गोवा की एक अल्को’हल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनी “Springfields (India) Distilleries” ने जीएसटी कानून के तहत गठित लीगल बॉडी ‘Authority for Advance Ruling’ के सामने एक याचिका दायर की थी।
“Springfields (India) Distilleries” द्वारा दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि, खाद्य मंत्रालय ने अल्को’हल-बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र को एसेंशियल कमोडिटीज लिस्ट में शामिल किया है और इस हिसाब से उस पर क्या जीएसटी लगना चाहिए। अथॉरिटी द्वार कंपनी की दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। ऑथॉरिटी ने ये फैसला किया कि, मौजूदा नि’यमों के अनुसार अल्को’हल-बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र पर 18% जीएसटी लगेगा। एसेंशियल कमोडिटीज लिस्ट में शामिल प्रोडक्ट पर जीएसटी न लगे, ये कोई क्राइटेरिया नहीं हो सकता।
अर्थशास्त्री और अध्यक्ष, इंस्टीट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया वेद जैन द्वारा बताया गया कि, “अल्को’हल-बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र को जीएसटी से छूट दी गई प्रोडक्टों की लिस्ट में शामिल करना चाहिए।” अब कंपनी के पास एक आखरी रास्ता ये है कि, वो अथॉरिटी इस फैसले के खिला’फ Appellate authority for Advance Ruling (AAAR) के सामने अपील कर सकती है जिसे तय समय में इस मसले पर आपने फैसला सुनना होगा।