बांबे हाई कोर्ट ने एक घर में एक कार का सुझाव दिया

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मुंबई: शहर में यातायात की भीड़-भाड़ को कम करने के लिए एक व्यापक नीति की मांग करते हुए बंबई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि महाराष्ट्र सरकार को प्रति परिवार कारों की संख्या सीमित करने और अंतरदेशीय जल परिवहन जैसे उपाय पर विचार करना चाहिए.
न्यायमूर्ति वीएम कनाड की अध्यक्षता वाली एक खंड पीठ ने वृहन मुंबई नगर निगम, मुंबई महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, राज्य शहरी विकास मंत्रालय और यातायात पुलिस को साथ बैठने और यातायात मुद्दे पर एक संपूर्ण नीति बनाने का निर्देश दिया.
अदालत ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. अदालत ने कहा, ”इन दिनों हर परिवार में कम से कम दो कारें हैं…इसे एक कार प्रति परिवार सीमित किया जाना चाहिए.”