इस्लामाबाद। पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या के आरोप में गिरफ्तार सभी पांच अभियुक्तों को अदालत ने बरी कर दिया। यह फैसला आज आतंकवाद निरोधी अदालत ने सुनाया। इस मामले में पूर्व सैन्य तानाशाह परवेज मुशर्रफ को फरार घोषित कर दिया गया। रावलपिंडी के पूर्व सीपीओ सऊद अजीज और पूर्व सांसद खुर्रम शहजाद को 17 साल की सजा सुनाई गई। चूंकि रक्षा और अभियोजन पक्ष ने बुधवार (30 अगस्त) अपनी दलील अदालत के समक्ष रख दिया था। ऐसे में आतंकवाद निरोधी न्यायालय (एटीसी), रावलपिंडी के जज मोहम्मद असगर खान ने बेनजीर भुट्टो हत्या के मामले में अपने फैसले को सुरक्षित रखा, जिसे आज सुनाया गया।
बता दें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) की अध्यक्ष और पाकिस्तान की दो बार प्रधान मंत्री रहीं बेनजीर भुट्टो की रावलपिंडी में 27 दिसंबर, 2007 को एक चुनाव प्रचार रैली में एक आत्मघाती हमले में हत्या कर दी गई थी।