30 दिन के भीतर ही करना होगा शादी का रजिस्ट्रेशन; नही तो भरना पड़ेगा जुर्माना

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नई दिल्ली। मैरिज रजिस्ट्रेशन केंद्र सरकार जल्द ही अनिवार्य करने की तैयारी कर रही है। सरकार विवाह पंजीकरण के लिए नया कानून लाने पर भी विचार कर रही है। लॉ कमीशन की रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार यह फैसला ले सकती है।

सभी धर्मों में शादी का पंजीकरण अनिवार्य करने की सिफारिश लॉ कमीशन ने की है। केंद्र सरकार से इस संबंध में कानून बनाने की आयोग ने अपील की है। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी देश में शादियों के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाने की बात कही थी। कोर्ट के फैसले के बाद हिमाचल प्रदेश, केरल और बिहार, यूपी में सरकारें इसे लागू कर चुकी हैं।

लॉ कमीशन की ओर से ‘कम्पलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेज’ टाइटल नाम से अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। रिपोर्ट में रजिस्ट्रेशन न कराने वालों पर जुर्माना लगाने की भी बात कही गई है। रिपोर्ट में बिना किसी उचित कारण के रजिस्ट्रेशन में देरी होने पर पांच रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाने की सिफारिश की गई है। विधि मंत्रालय को सौंपी गयी अपनी रिपोर्ट में आयोग ने कहा कि अनिवार्य पंजीकरण के अभाव में वैध विवाह की शर्तों को पूरा किये बगैर महिलाओं को शादी का धोखा दिया जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया, इससे महिलाएं सामाजिक मान्यता और कानूनी सुरक्षा से वंचित रह जाती हैं। ऐसे फर्जी शादियां खास तौर पर अप्रवासी भारतीयों में काफी हो रही हैं।