साल 2019 में यूपी पुलिस के आतंकवाद निरोधक (एटीएस) ने कूटरचित दस्तावेज बनवाने और जाली पासपोर्ट रखने के आरोप में 6 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया था। ये सभी बांग्लादेशी भारत में अवैध (illegal) रूप से रह रहे थे। खबर है कि इनमें से पांच आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। जिसके बाद इन सभी को सजा सुना दी गई है। सजा पाने वाले 5 आरोपियों में हबीबुर्रहमान, जाकिर हुसैन उर्फ रोमी, मोहम्मद काबिल, कमालुद्दीन, ताइजुल इस्लाम के नाम शामिल हैं।
जब इन लोगों की जानकारी निकाली गई तो पता चला कि इनमें से हबीबुर्रहमान बांग्लादेश के मदारीपुर का रहने वाला है। वहीं जाकिर हुसैन नारायणगंज और मोहम्मद काबिल खानसामा के रहने वाले हैं। इनके अलावा कमलालुद्दीन सिलेट और ताईजुल इस्लाम माइमान सिंह जिले का रहने वाला है। पासपोर्ट एडीजी का कहना है कि बांग्लादेशी नागरिकों ने जाली आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट के जाली दस्तावेजों के जरिये पासपोर्ट बनवाया था।
जिसको लेकर इन सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। अब खबर है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ (U.P capital Lucknow) की कोर्ट में इन सभी आरोपियों में से पांच आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया। जिसके बाद विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लखनऊ ने इन सभी को 4-4 साल की जेल और 5-5 हजार रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। वहीं इन सभी के छठे साथी के खिलाफ अभी भी मुकदमा जारी है। बता दें कि धारा 419, 420, 467, 468, 471 भादवि और 14 विदेशी अधिनियम में दोषी मानते हुए लखनऊ कोर्ट ने इन पांचों को 4-4 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही इन पांचों पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।