आज जहाँ देश भर में इस बात का इंतज़ार था कि लॉकडाउन ख़त्म होगा वहीं गृहमंत्रालय ने निर्देश जारी करते हुए लॉकडाउन को 1 से 30 जून तक बढ़ाने का फ़ैसला किया है। इसे लॉकडाउन 5.0 का नाम दिया गया है। जिस तरह लॉकडाउन के चौथे चरण में कुछ छूट दी गयी उसी तरह लॉकडाउन के पाँचवे चरण में उससे ज़्यादा छूट दी जाएगी। इस बारे में गृह मंत्रालय ने निर्देश जारी किया कि जिस तरह लॉ’कडा’उन किया गया इसी तरह लॉकडाउन को खोलते समय भी चरणबद्ध तरीक़ा अपनाया जाएगा, इसे अनलॉक नाम दिया गया है।
अनलॉक का पहला चरण यानी अनलॉक 1.0 जून में शुरू होगा। पहले फ़ेज़ में 8 जून से धार्मिक स्थलों को खोला जाएगा साथ ही होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल भी खोले जाएंगे। इंटर स्टेट मूवमेंट पर लगी पाबंदी को भी हटाया गया है। जबकि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों और मेट्रो से जुड़ा फ़ैसला स्थानीय प्रशासन पर छोड़ा गया है। रात 9:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक लोगों के मूवमेंट में पाबंदी लगायी गयी है जो कि पहले शाम 7:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक थी। अनलॉक 1.0 के तीसरे फ़ेज़ में शुरुआती दो फ़ेज़ के परिणामों को ध्यान में रखते हुए नि’र्णय लिया जाएगा। इसमें अंतररष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो, सिनेमा हॉल, जिम, थियेटर, बार, सामाजिक, राजनीतिक, खेल कूद और धार्मिक कार्यक्रम पर फ़ै’सला लिया जाएगा।
ताज़ा गाइडलाइन के अनुसार अनलॉक 1 में एक से दूसरे राज्य में बिना पास के आया- जाया जा सकता है। लेकिन ये बातें कंटेनमेंट जोन के लिए ला’गू नहीं होंगी बल्कि उनसे बाहर के क्षेत्रों में लागू होगी और वहाँ प्रतिबंधित की गई सभी गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। कंटेंटमेंट ज़ोन में लॉकडाउन का सख़्ती से पालन होगा। वहाँ केवल आवश्यक गतिविधियों के लिए ही अनुम’ति होगी। वहीं बफ़र ज़ोन को लेकर ज़िला प्रशासन को पाबंदी लगाने की छूट दी गयी है और उसका पालन करना भी ज़रूरी होगा। अगर कोई राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अपने आसपास की स्थिति को देखते हुए कोई पाबंदी लगाते हैं तो उसका पालन करना भी अनिवार्य होगा। पूरे देश में सोशल डिसटेंसिंग का पालन अनिवार्य किया गया है।