योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट का आदेश, वापस करें CAA कानून के…

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नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) को लेकर एक बार फिर खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार सीएए के विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए वसूली नोटिस को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। जिसमें कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए यूपी सरकार को जमा की गई राशि को वापस लौटाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब कानून ही रद्द कर दिए गए यूपी सरकार को वालुसी करने का कोई अधिकार नहीं है।

अपने फैसले को सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि “जब नोटिस वापस ले लिए गए हैं तो तय प्रक्रिया का पालन करना होगा। यदि कुर्की कानून के विरुद्ध की गई है और आदेश वापस ले लिया गया है, तो कुर्की को कैसे चलने दिया जा सकता है?” जानकारी के अनुसार साल 2019 में शुरू हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान यूपी सरकार ने कुल 274 वसूली नोटिस जारी किए थे। जिसको अब वापस ले लिया गया है। बता दें कि वसूली की राशि करोड़ों में पहुंच गई थी। जिसके कारण राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट से वसूली की वापसी का आदेश नहीं लेने की अपील की।
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इस दौरान कोर्ट ने कहा कि “राज्य सरकार, करोड़ों रुपये की पूरी राशि वापस करेगी, जो इस कार्रवाई के तहत कथित प्रदर्शनकारियों से वसूली गई थी।” बता दें कि कृषि कानूनों की वापसी के लिए किसानों का ये प्रदर्शन काफी लंबे समय तक चला था। जिसके बाद मोदी सरकार ने इसको वापस लेने का फैसला किया।