उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन 4.0 की ये रहीं गाइडलाइंस,इन बातों का रखें विशेष ध्यान

0
404

देश मे 18 मई से लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत हो चुकी हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों के मुख्यमंत्रीयों को विशेष अधिकार देते हुए उन्हें यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि वह अपने राज्य में कोरोना वायरस की स्थिति को देखते हुए जोन को निर्धारित करें तथा उचित गाइड लाइन जारी करें। ऐसे में उत्तरप्रदेश सरकार ने राज्य में कुछ ढील देते हुए नई गाइडलाइंस जारी किया है।

ये रहीं प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां-
★ सब्जी मंडी के संबंध में मुख्य मंडी सुबह 4 बजे से 7 बजे तक खुलेंगी। सब्जी मंडी का रीटेल वितरण सुबह 6 से 9 बजे तक होगा।

★ शहरी क्षेत्र में कोई भी साप्ताहिक मंडी नहीं लगेगी और ग्रामीण क्षेत्र में साप्ताहिक मंडी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लगाने की अनुमति होगी।

★ पूरे प्रदेश में चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अतिरिक्त दो व्यक्तियों को ही चलने की अनुमति होगी। यदि परिवार के बच्चे हैं तो दो बच्चों की अतिरिक्त अनुमति दी जाएगी।

★ बाइक सवार व्यक्तियों को अकेले चलने की अनुमति होगी, लेकिन यदि महिला पीछे बैठी है तो उसको भी अनुमति होगी। लेकिन बाइक सवार सभी व्यक्तियों को हेल्मेट पहनना जरूरी होगा।

★ इस दौरान सभी सामाजिक गतिविधियों जैसे सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार एवं सभागार, एसेम्बली हॉल और अन्य इसी तरह से चीजों को खोलने पर पा’बंदी लगी हुई है।खेल परिसर और स्टेडियम खोले जा सकेंगे, लेकिन दर्शकों की एंट्री नहीं होगी।इसके साथ ही समस्त स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक/प्रशिक्षण/कोचिेंग संस्थान इत्यादि बंद रहेंगे. हालांकि इस दौरान ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा की अनुमति दी जा सकती है।

★खाने की होम डिलीवरी शुरू होगी तथा मिठाई की दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी गयी है,लेकिन वहाँ बैठ कर खाने की अनुमति नही है, सिर्फ खरीदने कर ले जाने का ही प्रावधान है।

इसके साथ ही प्रदेश में सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को कंटेनमेंट जोन के बाहर ही चलाने की अनुमति दी गई है। हालांकि इसके लिए भी राज्‍य सरकार ने इंडस्ट्रियल यूनिट्स को फेस मास्क, फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का आदेश दिया है।और तो और प्रवासी लोगों को प्रदेश में लाने के लिए बसों को सावधानी तथा सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष रूप से पालन करने का आदेश दिया गया है।

बता दें कि,स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 4970 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 134 लोगों की मौ’त हुई है। इसके बाद देशभर में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 101139 हो गई है। वहीं कोरोना के कारण अभी तक 3163 लोगों की मौ’त हो गई है।