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उत्तराखंड सरकार ने टूरिस्टों की सुविधा के लिए आसान किया नियम…

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कोरोनावायरस के इस दौर में उत्तराखंड सरकार द्वारा बहुत से फैसले लिए गए थे, जिससे कोरोना संक्रमण पर रोक लगाई जा सके। हाल ही में सरकार द्वारा बहुत ही अहम कदम उठाया गया था। बता दें कि राज्य में आने वाले सभी लोगों को कोरोना जांच करवाना जरूरी कर दिया गया था। बिना जांच किसी को भी बॉर्डर क्रॉस करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन फिर इस नियम को ख़त्म कर दिया गया। हालाकि इसको ख़त्म करने के बाद भी सरकार ने पर्यटक के लिए बॉर्डर पर कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने को कहा और साथ ही पर्यटकों के लिए होटल या होम स्टे में कम से कम दो रात स्टे की शर्त रखी गई थी।

ख़बर के मुताबिक़ बताया जा रहा है कि राज्य सरकार ने अपने इस नियम को आसान किया है। अब पर्यटक बिना किसी जांच या बिना किसी रिपोर्ट भी राज्य में दाखिल हो सकते हैं। साथ अब पर्यटकों के लिए होटल में दो रात स्टे की अनिवार्य शर्त को भी हटा दिया गया है। राज्य के मुख्यसचिव ओम प्रकाश ने मंगलवार को इन नियमों को ख़तम करने का आदेश दिया। बता दें कि सरकार द्वारा जारी किए गए नए नियमों के चलते अब राज्य में पर्यटकों को आने में किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
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जारी हुई नई गाइडलाइन के साथ अब पर्यटक बिना किसी रोक टोक राज्य में आ सकेंगे। राज्य में आने के बाद उन्होंने क्वारांटाइन भी नहीं होना पड़ेगा और ना ही होटल में चैक इन के दौरान कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखने की आवश्यकता होगी। सिर्फ स्क्रीनिंग और सनितिजेशन ही किया जाएगा और अगर होटल में रह रहा कोई पर्यटक बीमार पाया जाता है तो उसकी कोरोनावायरस की जांच करवाई जाएगी। इस दौरान वो कोरोना संक्रमित पाया जाता है तो होटल हो इस बात की जानकारी प्रशासन को देनी होगी।