देहरादून : त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने वाले जनप्रतिनिधि जिनके दो से अधिक बच्चे हैं, उनके लिए राहत की खबर है। ऐसे सभी पात्र व्यक्ति पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं जिनके 25 जुलाई 2019 से पूर्व दो से अधिक बच्चे हैं। उक्त बात प्रदेश के पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज ने अपने गढ़वाल भ्रमण के सातवें दिन शनिवार को जनपद मुख्यालय सभागार में विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण करते करते हुए कही। उन्होने कहा कि, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने वाले ऐसे सभी पात्र व्यक्तियों जिनके 25 जुलाई 2019 से पहले दो से अधिक बच्चे हैं, उनके चुनाव लड़ने पर अब दो बच्चों की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है।
पंचायतराज मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत में भी अब दो से अधिक संतान वाले लोग चुनाव लड़ सकेंगे। इसके लिए सरकार ने कटऑफ डेट तय कर ली है। 25 जुलाई 2019 से पहले जिन लोगों की दो से अधिक संतान है वे अब पंचायत चुनाव में शिरकत कर सकते हैं।
2019 में त्रिवेंद्र सरकार ने पंचायतराज अधिनियम में संशोधन करते हुए पंचायत चुनाव में शैक्षिक योग्यता तय करने के साथ ही दो से अधिक संतान वालों के चुनाव नहीं लड़ने का प्रावधान किया था लेकिन इसकी कटऑफ डेट तय नहीं की गई थी। फैसले के खिलाफ कुछ पंचायत प्रतिनिधि हाईकोर्ट चले गए थे जहां कोर्ट ने प्रधान में दो संतान वाले प्रावधान को तो समाप्त कर दिया लेकिन क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत में बनाए रखा।
मंत्री ने कहा कि अब 25 जुलाई 2019 से पहले दो से अधिक संतान वाले लोग पंचायत चुनाव लड़ सकेंगे। इसका प्रावधान कर लिया गया है। कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव से कराने के लिए कार्रवाई चल रही है।