2019 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी दी थी। इस घटना को लेकर सूरत के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मानहानि के मामले पर राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी।
सोमवार को राहुल गांधी ने सूरत मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के खिलाफ सेशंस कोर्ट में अपील दायर की थी। राहुल को अदालत से राहत मिली है। अब मामले में अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। सूरत की अदालत ने सभी पक्षों से राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में 10 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है।
राहुल गांधी को 15 हजार के बॉन्ड पर जमानत दी गई है। सजा पर कोर्ट ने स्टे देते हुए राहुल गांधी को जमानत दी है। साथ ही इस मामले में जो शिकायतकर्ता हैं उन्हें भी अदालत ने नोटिस जारी किया है।
सजा को निलंबित करने की मांग को लेकर कोर्ट का कहना है कि दूसरे पक्ष को सुने बिना ऐसा आदेश पारित नहीं किया जा सकता। इस मामले में शिकायतकर्ता को 10 अप्रैल तक जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया गया है।
राहुल गांधी के वकील गौरव पंड्या ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी की अपील पर अदालत 3 मई को सुनवाई करेगी।