RBI ने बदले ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के नियम, अब एक बार में इतनी राशि कर सकते हैं ट्रांसफर…

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देश में कोरोना वायरस के आने के बाद काफी कुछ बदल गया है। पहले कोरोना के संकट को देखते हुए भारत सरकार ने देश में लॉकडाउन का एलान किया। जिसके बाद सारे काम ठप पड़ गए। लेकिन फिर धीरे धीरे लॉकडाउन को हटा कर मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश की। जिसके लिए उन्होंने ज्यादा से ज्यादा काम डिजिटल तरह करवाने का फैसला किया। देश की सरकार ने लोगों को अपना काम घर बैठे ही करने की सलाह दी। इस बीच भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भी लोगों से डिजिटल लेन-देन करने की अपील की। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की बढ़ती संख्या को देख अब भारतीय रिजर्व बैंक ने एक और बड़ा फैसला लिया है।

शुक्रवार यानी आज के दिन आरबीआई ने तत्काल भुगतान सेवा (IMPS) के जरिए होने वाले लेनदेन की सीमा बढ़ाने की घोषणा की है। जानकारी के मुताबिक अब ग्राहक आईएमपीएस के जरिए एक दिन में पांच लाख रुपये तक का लेनदेन कर सकते हैं। बताते चलें कि पहले इसकी लिमिट 2 लाख रुपए थी। बता दें कि ग्राहकों की सहूलियत के लिए RBI ने कई बड़े फैसले किए हैं। इस फैसले के साथ ही अब ग्राहक RTGS यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम की मदद से किसी भी वक्त ऑनलाइन फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। इसकी टाइमिंग 24X7 करदी गई है।
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इसके अलावा ग्राहक नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (NEFT) के जरिए भी डिजिटल लेनदेन कर सकते हैं। बता दें कि NEFT के जरिए ग्राहक 2 लाख तक की राशि ट्रांसफर कर सकते हैं। इसकी कोई मिनिमम लिमिट नहीं है। लेकिन आरटीजीएस के जरिए एक बार में दो लाख रुपये से कम अमाउंट ट्रांसफर नहीं हो सकता। शुक्रवार को हुई बैठक में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) ने बताया कि “आरबीआई ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% की दर पर कायम है।”