देश के राजधानी दिल्ली में बढ़ते कोरोना संकट को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लागू किया जा चुका है। ये नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह के 5 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान राज्य के लोगों के घर से बाहर निकलने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। इस बीच नियमों का उल्लंघन करने वाले पर सख्त कार्रवाई तो की ही जा रही है। साथ में जुर्माना भी लगाया जा रहा है। ऐसे में जिन लोगों को घर से बाहर निकलने की छूट दी गई है, उन लोगों पर भी कड़ी नज़र रखी जा रही है। बता दें कि कल रात दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) की ओर से एक और आदेश जारी किया गया है।
इस आदेश के में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मीडिया कर्मियों को भी नाइट कर्फ्यू में छूट देने की बात कही गई है। इनके अलावा नाइट कर्फ्यू में उन लोगों को छूट दी गई है जो कोरोना की वैक्सीन लगवाने जाएंगे। बता दें कि दिल्ली सरकार के आदेश के बाद अब दिल्ली में 24 घंटे कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। अगर कोई शख्स नाइट कर्फ्यू के दौरान वैक्सीन लगवाने जाएगा तो उसको बाहर निकलने की अनुमति होगी।
जानकारी के मुताबिक नाइट कर्फ्यू में उन लोगों को भी छूट दी जाएगी जो रात में सफर के लिए निकला होगा। लेकिन उसके लिए उनको वैध टिकट दिखाना होगा। टिकट दिखाने के बाद ही एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डे आदि पर आने जाने की छूट दी जाएगी और अगर टिकट नहीं हुआ तो उसका चालान काट दिया जाएगा। साथ ही उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा अगर अतिरिक्त राशन, किराना, फल, सब्जी, दूध, दवा से जुड़े दुकानदार नाइट कर्फ्यू में बाहर जाना चाहे तो जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए ई-पास की जरूरत पढ़ेगी। वहीं आईडी कार्ड दिखाने पर प्राइवेट डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ आदि को कर्फ्यू के दौरान छूट दी जाएगी।