UIDAI की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि जानकारी अपडेट कराने का काम ऑनलाइन या आधार केंद्रों पर जाकर दोनों तरीकों से किया जा सकता है। हालांकि इसे अनिवार्य नहीं बताया है। बयान के अनुसार ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपना आधार दस साल पहले बनवाया था और उसके बाद इन वर्षों में कभी अपडेट नहीं करवाया है।
ऐसे आधार नंबर धारकों से दस्तावेज अपडेट करवाने का आग्रह किया जाता है। UIDAI ने इस संबंध में आधार धारकों को दस्तावेज अपडेट की सुविधा निर्धारित शुल्क के साथ प्रदान की है और आधार धारक व्यक्तिगत पहचान प्रमाण और पते के प्रमाण से जुड़े दस्तावेजों को आधार डाटा में अपडेट कर सकता है।
बयान में कहा गया है कि इन दस साल के दौरान आधार संख्या किसी व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में उभरी है और आधार संख्या का उपयोग विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है। यूआईडीएआइई ने कहा कि इन योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ उठाने के लिए लोगों को व्यक्तिगत नवीनतम विवरण से आधार डाटा को अपडेट रखना है ताकि आधार प्रमाणीकरण व सत्यापन में कोई असुविधा नहीं हो।