महिलाओं के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला, शाम 7 बजे के बाद…

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उत्तर प्रदेश में फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद अब कई फैसले लिए जा रहे हैं। आज एक बार फिर योगी सरकार ने एक अहम निर्देश जारी किया है। इस आदेश में योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए नोटिस जारी किया है। योगी सरकार के आदेश से महिला कर्मचारियों को काफी राहत मिलने वाली है। आदेश के अनुसार राज्य भर के कारखाने में कोई भी महिला रात के समय में काम करने को मजबूर नहीं है। अगर कारखाने का मालिक जबरन उसको काम के लिए बोलता है या उसको नौकरी से निकलने को कहता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सीएम द्वारा जारी किए गए नोटिस में लिखा गया है कि “कोई भी महिला कर्मी सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद लिखित सहमति के बिना काम करने के लिए बाध्य नहीं होगी। अधिकारियों को उपरोक्त घंटों के दौरान काम करने पर महिला कर्मी के लिए मुफ्त परिवहन, भोजन और पर्याप्त पर्यवेक्षण भी देना होगा।” योगी सरकार के इस फैसले से उन महिलाओं को काफी राहत मिलने वाली है जिनको जबरदस्ती रात की पानी में काम करवाया जाता है।

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आदेश में आगे लिखा गया है कि “कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की घटना को रोकने के लिए महिला श्रमिकों को एक सुरक्षित कामकाजी माहौल प्रदान करने का दायित्व नियोक्ता के पास होगा। इसके अलावा नियोक्ताओं को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 या किसी अन्य संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के साथ कारखाने में एक मजबूत शिकायत तंत्र विकसित करना होगा।”