हाथरस गैंगरेप में पीड़िता के घरवालों की मांग को SC ने किया खारिज, फिलहाल हाई कोर्ट ही करेगी…

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उत्तर प्रदेश में स्थित हाथरस के एक गांव में एक दलित युविता के साथ चार युवकों ने कथित तौर पर गैंगरेप किया था। 14 सितंबर को हाथरस में हुई इस वारदात को लेकर पूरे देश भर में पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए प्रदर्शन भी किया गया था। यूविता की हालत गंभीर होने के कारण उसका इलाज दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में किया जा रहा था। लेकिन हालत नाज़ुक होने के कारण उसकी जान बच ना सकी। जिसके बाद परिवार वालों ने दावा किया कि देर रात यूपी पुलिस ने उसकी बॉडी का जबरन अंतिम संस्कार करा दिया।

इस मामले को सभी राजनीतिक पार्टियों ने भी यूपी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। अब खबर है कि इस मामले की निगरानी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि “फिलहाल मामले का ट्रायल यूपी से बाहर नहीं होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले की निगरानी करेगा और सीबीआई कोर्ट को रिपोर्ट करेगी। इसके अलावा पीड़ितों व गवाहों की सुरक्षा पर भी हाईकोर्ट ध्यान देगा।” गौरतलब है कि पीड़िता के घरवालों ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले का ट्रायल दिल्ली में होने की मांग की थी।

घरवालों की अपील को लेकर कोर्ट ने कहा कि “मामले की जांच के बाद कोर्ट तय करेगा कि इस केस का ट्रांसफर उत्तर प्रदेश से दिल्ली किया जाए या नहीं।” हालाकि पुलिस अधिकारियों ने घरवालों के दावे को झूट बताते हुए कहा कि “अंतिम संस्कार परिवार की इच्छा के अनुसार किया गया है।” फीलहल इस मामले में CBI की जांच जारी है।