न्यायिक हिरासत में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और विधायक बच्चू काडू, ये है पूरा मामला

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मुंबई: महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और विधायक बच्चू कडू को गिरगांव की अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 2018 में राजनीतिक विरोध के दौरान बाधा डालने के मामले में गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद वह अदालत में पेश हुए। चुनावी हलफनामे में सूचनाएं छिपाने के लिए फरवरी, 2022 में एक स्थानीय अदालत ने महाराष्ट्र के तत्कालीन स्कूली शिक्षा राज्यमंत्री बच्चू काडू को दो महीने के सश्रम कारावास की सजा भी सुनाई थी। कोर्ट के सिविल जज एलसी वाडेकर ने काडू को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत किए गए अपराध के लिए सजा सुनाई है।

प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता काडू को सजा सुनाए जाने के बाद ही कोर्ट से जमानत मिल गई है। जेल की सजा के अलावा कोर्ट ने उन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में भाजपा नेता गोपाल तिरामरे ने काडू पर 2014 के विधानसभा चुनाव के लिए शपथ पत्र देते समय मुंबई में 43.46 लाख रुपये का फ्लैट होने की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया है।

हालांकि, इन आरोपों से इनकार करते हुए काडू ने अदालत में कहा था कि उन्होंने कर्ज नहीं चुका पाने के कारण पहले ही फ्लैट बेच दिया था। दिसंबर, 2020 में केंद्रीय राज्य मंत्री और भाजपा नेता रावसाहेब दानवे ने कहा था कि किसानों के आंदोलन के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है। उन्होंने यह भी कहा कि यह किसानों का आंदोलन नहीं है, किसानों को भड़काया जा रहा है। बच्चू कडू ने उनके बयान पर गुस्सा जाहिर किया है। कडू ने कहा कि पिछली बार जब उन्होंने ऐसा बयान दिया था, तो हमने उनके घर का घेराव किया था। अब लग रहा है कि हमें उनके घर में जाकर उन्‍हें पीटना होगा।