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एकनाथ शिंदे की ‘सुप्रीम’ जीत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उद्धव ठाकरे सरकार बहाल नहीं कर सकते

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नई दिल्ली: उद्धव ठाकरे-शिंदे सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने साफ किया कि उद्धव सरकार को बहाल नहीं किया जा सकता। इससे एक बात तो साफ हो गई है कि महाराष्ट्र में शिंदे सरकार बरकरार रहेगी। लेकिन, विधायकों की अयोग्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट मामले को बड़ी बेंच में भेजने का फैसला दिया है।

उद्धव ठाकरे-शिंदे सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने साफ किया कि उद्धव सरकार को बहाल नहीं किया जा सकता। इससे एक बात तो साफ हो गई है कि महाराष्ट्र में शिंदे सरकार बरकरार रहेगी। लेकिन, विधायकों की अयोग्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट मामले को बड़ी बेंच में भेजने का फैसला दिया है।

पिछले साल एकनाथ शिंदे और उनके गुट के कुछ विधायकों ने बगावत कर ली थी और उसके बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली तत्कालीन महा विकास आघाड़ी (एमवीए) गठबंधन सरकार गिर गई थी।