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देश के इस ख़ूबसूरत राज्य में लागू हुआ ये अनोखा नियम, जाने से पहले करना होगा..

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Meghalaya

सूत्रों से प्राप्त ख़बरों के अनुसार मेघालय में शुक्रवार को एक अध्यादेश जारी किया गया है। जिसके अनुसार राज्य में बाहर से आने वाले लोगों को 24 घंटे से ज़्यादा रुकने पर रेजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक होगा। हालांकि, केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को इस नियम के दायरे से बाहर रखा गया है। जहां केंद्र सरकार नागरिकता कानून के ज़रिए पलायन करके आए लोगों को वैध करने की कोशिश में है तो वहीं मेघालय इसके पुरज़ोर विरोध में है।

मेघालय डेमोक्रेटिक एलाइंस कैबिनेट से मेघालय रेजिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट 2016 में संशोधन को स्वीकृति मिल चुकी है। मेघालय में अवैध रूप से पलायन कर्ताओं को आने से रोकने के लिए इनर लाइन परमिट सिस्टम लाने की बात बहुत समय पहले से चल रही थी। यह परमिट एक डॉक्यूमेंट होता है, जो केंद्र सरकार की तरफ से भारतीयों के लिए जारी किया जाता है। इनर लाइन परमिट एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज़ है। जिसे भारत सरकार किसी भारतीय नागरिक को संरक्षित क्षेत्र में सीमित समय के लिए अंतरिक यात्रा की मंजूरी देने के लिए जारी किया जाता है।

मेघालय सरकार के अनुसार अधिनियम में हुए संशोधनों को जल्द ही अध्यादेश के माध्यम से प्रभाव में लाया जा सकेगा। अगले विधानसभा सत्र में उन्हें अधिनियमित किया जाएगा। मेघालय में यह परमिट केंद्र सरकार द्वारा नहीं बल्कि राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाएगा। मेघालय सरकार जल्द ही एक अधिसूचना जारी करेगी, जिसमें आगंतुकों द्वारा जमा किए जाने वाले प्रपत्रों की सूची जारी की जाएगी। तथा इस प्रक्रिया को छोटा और सरल भी बनाया जाएगा। इस इनर लाइन परमिट की सेवा शर्तें और प्रतिबंध राज्यों की अलग-अलग आवश्यकताओं के अनुसार लागू किए गए हैं।