मध्य प्रदेश की एक अदालत का फैसला सुर्खियों में है. यहां कोर्ट ने एक व्यक्ति को ठगी के अलग-अलग मामलों में दोषी करार देते हुए 170 साल की सजा सुनाई है. साथ ही तीन लाख चालिस हजार(3,40,000) रूपए का जुर्माना भी लगाया है. दोषी ठग की उम्र 55 साल है. उसके खिलाफ ठगी के 34 मामले दर्ज थे.
कोर्ट ने जिस शख्स के खिलाफ ये सजा सुनाई है. उसका नाम नासिर मोहम्मद उर्फ नासिर राजपूत है. सागर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ठगी के हर मामले में पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है. चूंकि, उसने ठगी की 34 घटनाओं को अंजाम दिया था. इस वजह से वह जेल में 170 साल बिताएगा. सागर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यह फैसला जज अब्दुल्लाह अहमद ने सुनाया है.
कोर्ट ने नासिर मोहम्मद को धारा-420 के तहत दोषी करार दिया है. इसके अलावा ठगी के हर मामले में 10,000 रुपए का अर्थडंड भी लगाया है. इस हिसाब से उसे बतौर जुर्माना राशि 3,40,000 रुपए जमा कराना होगा. दरअसल, नासिर मोहम्मद ने कुल 72 लाख रुपयों की ठगी की थी. उसने भैंसा गांव के लगभग 3 दर्जन लोगों को लाखों का चूना लगाया था. आरोपी के खिलाफ साल 2019 में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी. लेकिन, वह परिवार सहित घर से फरार हो गया था. बाद में पुलिस को पता चला कि वह कर्नाटक भाग गया है. इसके बाद उसे पुलिस ने 19 दिसंबर, 2020 को कर्नाटक के कुलबर्गा से अरेस्ट किया था.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक,शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया था गारमेंट्स फैक्टरी शुरू करने के नाम पर नासिर ने उनसे लाखों रुपये ले लिए थे. वहीं, इस मामले में बताया जा रहा है कि जैसे ही नासिर की सजा पूरी होगी, इसके ठीक बाद दूसरी सजा शुरू हो जाएगी. इस तरह से उसे 170 साल जेल में बिताने होंगे. नासिर गुजरात के तापी का रहने वाला बताया जा रहा है. वहीं, कानून के जानकारों का कहना है कि नासिर के पास अभी ऑप्शन है. इस मामले में वह फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत जा सकता है.