रेपिडो को बॉम्बे हाई कोर्ट से झटका, सेवाएं बंद करने का निर्देश

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बाइक टैक्सी सर्विस चलाने वाली कंपनी रेपिडो को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाई कोर्ट ने पुणे में कंपनी को अपनी सभी सेवाएं तत्काल रोकने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा बाइक टैक्सी के साथ ही कंपनी के रिक्शा, डिलीवरी सर्विस भी बिना लाइसेंस के हैं.

रेपिडो टैक्सी सर्विस को लेकर सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंपनी को सभी सेवाएं रोकने का निर्देश दिया. हाई कोर्ट के आदेश के बाद कंपनी 20 जनवरी तक पूरे राज्य में सभी सेवाएं बंद करने को तैयार हो गई है. इस मामले में अगले शुक्रवार को फिर सुनवाई होगी.

पुणे RTO ने कंपनी को ये कहते हुए लाइसेंस देने से मना कर दिया था कि राज्य में बाइक टैक्सी को लेकर कोई नियम नहीं है. इसके बाद रैपिडो ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था.

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय को बताया कि उसने ‘बाइक टैक्सी’ को लेकर स्वतंत्र समिति बनाई है. समित जल्द ही इस संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी. तब तक राज्य सरकार इस सेवा को तत्काल बंद करने की मांग करती है.