बिना सामान सफर करने वाले को मिलेगा फायदा, डीजीसीए ने जारी किए यह नए नियम…

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हवाई सफर के दौरान लगभग सभी लोगों का किराया एक ही होता है। लेकिन उस किराए में कुछ लोग भारी मात्रा में समान ले जाते हैं। यानी केबिन बैग और लगेज बैग (Cabin bag & luggage bag) ले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना सामान के ही सफर करते हैं। इसको देखते हुए अब एक नया नियम लागू होने जा रहा है। जिसके चलते अगर कोई बिना सामान के घरेलू विमान यात्रा पर जाता है तो उसको यात्रा के किराए में छूट मिलेगी। शुक्रवार को नागरिक विमानन (Civil Aviation) के महानिदेशक ने एक सर्कुलर (circular) जारी कर इस बात की जानकारी दी है।

डीजीसीए (DGCA) ने सर्कुलर जारी कर विमानन कंपनियों को केबिन बैग और लगेज बैग नहीं ले जाने वाले यात्रियों को टिकट में अलग-अलग रियायत देने को कहा है। हालांकि अभी तक इस नियम के जारी होने का कोई समय नहीं बताया है। जानकारी के मुताबिक DGCA ने यह निर्णय एयरलाइन कंपनियों (Airlines companies) पर छोड़ा है कि वो कीमतों में कितनी रियायत देंगे। गौरतलब हैं कि कई देशों में ये नियम पहले से ही लागू हैं। मौजूदा समय में केबिन बैगेज में 7 किलो तक और चेक-इन में 15/20 किलो तक फ्री सामान ले जा सकते हैं।
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इस दौरान डीजीसीए अरुण कुमार (Arun Kumar) ने कहा कि “इस स्कीम की जानकारी एयरलिंस कंपनियों को यात्रियों को टिकट बुक कराने के समय देनी होगी। अगर यात्री सामान नहीं ले जाएंगे तो विमानन कंपनियां उसके बदले कुछ कार्गो ले जा सकती हैं। इससे यात्रियों को किराये में छूट देना आसान होगा।”