मुंबई हमले के मुख्य आरोपित जुंदाल को औरंगाबाद हथियार बरामदगी मामले में उम्रकैद

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मुंबई आतंकी हमले के मुख्य आरोपित अबू जुंदाल सहित सात दोषियों को साल 2006 के औरंगाबाद हथियार बरामदगी मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. मुंबई की मकोका अदालत ने इसी मामले में दो अन्य दोषियों को 14 साल और तीन दोषियों को आठ साल की सजा सुनाई. अदालत के मुताबिक 2002 के गुजरात दंगों के बाद राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया की हत्या की साजिश रची गई थी और औरंगाबाद से बरामद ये हथियार इसी साजिश को अंजाम देने के लिए ढोए जा रहे थे.
2006 में औरंगाबाद के करीब आतंकवाद निरोधी दस्ते ने एक टाटा सूमो और इंडिका कार से 30 किलो आरडीएक्स,10 एके-47 राइफलें और 3,200 कारतूस बरामद किए थे. इन वाहनों में से एक जुंदाल चला रहा था लेकिन, हथियार बरामदगी के दौरान वह पुलिस को चकमा देकर भाग गया. इसके बाद बांग्लादेश के रास्ते वह पाकिस्तान पहुंच गया था. 2012 में अबू जुंदाल को सऊदी अरब से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था.
अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील वैभव बगाडे ने अदालत से दोषियों को गैर- कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम के तहत अधिकतम सजा की मांग की थी.