कोर्ट से मिली शशि थरूर को विदेश जाने की अनुमति

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नई दिल्ली – सुनंदा पुष्कर मौत मामले आरोपी कांग्रेस नेता शशि थरूर को दिल्ली की कोर्ट ने एक जून से 2 जुलाई तक विदेश जाने की अनुमति दे दी है। दरअसल, शशि थरूर ने विदेश जाने की कोर्ट से अनुमति मांगी थी, जिस पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।

सुनंदा पुष्कर के पति और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर पर आईपीसी की धारा 498 ए (पति या उसके रिश्तेदार द्वारा महिला से क्रूरता) के तहत आरोप लगाया गया था, लेकिन मामले में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया।

गौरतलब है कि सुनंदा पुष्कर 17 जनवरी 2014 की रात दिल्ली के एक लक्जरी होटल के कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई थीं। उस वक्त शशि थरूर के बंगले में मरम्मत का कुछ काम चल रहा था, इसलिए दोनों होटल में ठहरे हुए थे। उससे पहले उन्होंने आरोप लगाया था कि थरूर का पाकिस्तानी पत्रकार के साथ अफेयर चल रहा था।