सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की रमजान के दौरान वोटिंग का समय बदलने की मांग वाली याचिका

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नई दिल्ली – लोकसभा चुनाव के लिए रमजान के दौरान मतदान का समय बदलने को लेकर दाखिल की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का आदेश देने से इंकार कर दिया रमजान के दौरान वोटिंग का समय बदलने की मांग वाली याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देने से किया इनकार

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में मतदान का समय सुबह 7:00 बजे से बदलकर 4:30 या 5:00 बजे करने की अपील करी गई थी। आपको बता दें कि सोमवार को रमजान के दौरान मतदान का समय सुबह 5:00 बजे करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करी और इससे पहले निर्वाचन आयोग में रमजान के दौरान सुबह 7:00 बजे की जगह 4:30 या 5:00 बजे मतदान कराने की अपील को ठुकरा दिया था वही बता दे कि इस मामले को लेकर आयोग के वकील ने जाम उद्दीन पाशा की अपील पर विचार करने के बाद को पत्र लिखकर सूचित किया गया कि समय में बदलाव मुमकिन नहीं है।

आपको बता दें कि आयोग ने वकील निजाम उद्दीन पाशा की अपील पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया है वहीं आपको बता दें कि आशा इस आशय की याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला निर्वाचन आयोग के समक्ष ले जाने के लिए कहा था साथी आयोग को यह अदाएं दी थी कि इस बाबत जल्द फैसला किया जाना चाहिए।