सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। हरिद्वार जिले को छोड़कर अन्य ग्राम पंचायत के निवर्तमान ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत प्रमुखों को ही प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। इसके अध्ययन के लिए बनी समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद शासन ने इसका आदेश जारी कर दिया।
शासनादेश के मुताबिक हरिद्वार जिले को छोड़कर राज्य की समस्त गठित ग्राम पंचायत के कार्यकाल की समाप्ति के छह माह के भीतर या नई ग्राम पंचायत का गठन किए जाने तक जो भी पहले हो प्रशासक के रूप में संबंधित जिले की ग्राम पंचायत के निवर्तमान ग्राम प्रधान को प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। जबकि क्षेत्र पंचायतों में निवर्तमान क्षेत्र पंचायत प्रमुख प्रशासक बनाए जाएंगे। जिलाधिकारी को इसके लिए अधिकार दिया गया है।