Home Uncategorized अदाणी-हिंडनबर्ग मामला : सुप्रीम कोर्ट का मीडिया पर रोक लगाने से किया...

अदाणी-हिंडनबर्ग मामला : सुप्रीम कोर्ट का मीडिया पर रोक लगाने से किया इनकार

0
271

नई दिल्ली : SC ने अदाणी-हिंडनबर्ग मामले पर मीडिया को रिपोर्टिंग करने से रोकने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है, जब तक कि अदालत अपना आदेश नहीं सुनाती। शीर्ष अदालत ने 20 फरवरी को हिंडनबर्ग रिसर्च के धोखाधड़ी के आरोपों से उत्पन्न अदाणी समूह के शेयरों में गिरावट पर जनहित याचिकाओं के एक बैच पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले का उल्लेख करने वाले अधिवक्ता एम एल शर्मा की याचिका को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा की हम मीडिया के लिए कोई निषेधाज्ञा जारी नहीं करने जा रहे हैं। बेंच में जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला भी शामिल हैं।

SC ने सोमवार को याचिकाकर्ताओं में से एक के सुझाव और जनहित याचिकाओं के एक बैच में फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लेने से इनकार कर दिया था। अदालत ने 17 फरवरी को शेयर बाजार के लिए नियामक उपायों को मजबूत करने के लिए विशेषज्ञों के एक प्रस्तावित पैनल पर केंद्र के सुझाव को सीलबंद लिफाफे में स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। पीठ ने कहा था कि हम आपके सीलबंद लिफाफे में दिए गए सुझाव को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हम पूरी पारदर्शिता बनाए रखना चाहते हैं।