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PM की सुरक्षा में चूक के मामले में केंद्र पर भड़की सुप्रीम कोर्ट, जांच को रोकने का दिया आदेश…

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देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में कमी का मामला अब और भी ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। मामले की जांच के लिए एक तरफ जहां केंद्र सरकार ने अपनी समिति गठित की है तो वहीं, पंजाब सरकार ने भी अपनी जांच के लिए समिति गठित की है। लेकिन इस बीच सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए केंद्र और राज्य सरकार से अपनी अपनी जांच रोकने को कहा है। कोर्ट का कहना है कि इस मामले की जांच ना तो केंद्र सरकार करेगी और न ही राज्य सरकार। सुरक्षा खामियों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करेगा।

बता दें कि CJI एम वी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि “अगर केंद्र पहले से कारण नोटिस में सब कुछ मान रहे हैं तो कोर्ट में आने का क्या मतलब है? आपका कारण बताओ नोटिस पूरी तरह से विरोधाभासी है। समिति गठित करके आप पूछताछ करना चाहते हैं कि क्या SPG अधिनियम का उल्लंघन हुआ है? फिर आप राज्य के मुख्य सचिव और डीजी को दोषी मानते हैं। किसने उन्हें दोषी ठहराया? उन्हें किसने सुना?”
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केंद्र सरकार की जांच पर गुस्सा करते हुए कोर्ट ने कहा कि “क्योंकि हमने सबको मना किया था किसी भी तरह का एक्शन लेने से। एक ओर SSP को नोटिस भेज रहे हैं और यहां उनको दोषी भी बता रहे हैं। ये क्या है? जांच के बाद हो सकता है आपकी बातें सच हों। लेकिन अभी आप यह सब कैसे कह सकते हैं? जब आप अनुशासनात्मक और दंडात्मक कार्रवाई की शुरुआत कर चुके हैं तो अब केंद्र सरकार हमसे कैसा आदेश चाहती है?” गौरतलब हैं कि इस दौरान पंजाब सरकार द्वारा भी अलग से जांच कमेटी का गठन करने की मांग की गई थी।