दिल्ली में लागू हुआ नया नियम, बारात निकालने पर भी लगेगा इतना जुर्माना…

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कोरोना वायरस का लहर कम होते ही आम आदमी को मंहगाई की मार पढ़ी है। 1 जुलाई से खाने पीने की चीजों से लेकर जरूरत की ज्यादातर चीजों पर पैसे बढ़ गए हैं। बता दें कि इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली सरकार ने राज्य में ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए भी काम शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण में रखने के लिए सरकार ने जुर्माना बढ़ा दिया है। कानून के मुताबिक किसी भी जरिए से ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले पर एक लाख तक का जुर्माना है। साथ ही ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले पर सख्त कार्रवाई का आदेश भी है।

बता दें कि इस नए कानून का एलान दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी (DPCC) ने किया है। डीपीसीसी के मुताबिक नए संशोधन के तहत, ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले किसी भी माध्यम पर एक लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। साथ ही ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले संयंत्र को भी जब्त करने का आदेश है। इस कानून को लागू करने का मकसद सिर्फ यही है कि दिल्ली के लोग ध्वनि प्रदूषण करने से बचें और राज्य में ध्वनि प्रदूषण कम हो सके। गौरतलब हैं कि डीपीसीसी का ये प्रस्ताव राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) द्वारा स्वीकृत भी कर लिया गया है।
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बताते चलें कि लाउड स्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम के इस्तेमाल पर उपकरण सील करने के साथ-साथ 10 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वहीं 1000 केवीए के डीजी सेट से होने वाला शोर पर उपकरण सील करने और 1 लाख रुपये का जुर्माना रखा गया है। इसके अलावा 62.5 केवीए से लेकर 1000 केवीए के डीजी सेट पर 25 हजार और 62.5 केवीए से नीचे डीजी सेट पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना निर्धारित किया गया है। साथ ही उपकरण सील करने का भी आदेश है। कानून के मुताबिक साइलेंट जोन में पब्लिक रैली, बारात, शादी समारोह, धार्मिक समारोह करने और शोर करने पर 20 हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।