कोरोनावायरस की इस महामारी के दौरान लगे लॉक डाउन में सभी जगहों को बंद रखने का आदेश दिया गया था। ऐसे में मॉल, स्वीमिंग पूल, स्कूल, सिनेमा हॉल जैसी सभी जगहों को बंद कर दिया गया था। जिसके बाद सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए धीरे धीरे सभी जगहों को खोलना शुरू कर दिया। इस दौरान सिनेमा हॉल में 50 प्रतिशत सीटों पर ही लोगों को फिल्म देखने की अनुमति दी गई। ऐसे में अब केंद्रीय गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने फिल्मी दीवानों के लिए बहुत ही बड़ा फैसला लिया है।
इस फैसले के चलते अब देश में सभी सिनेमाघर और थिएटर 100 फीसदी क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय के इस फैसले के साथ ही सूचना एंव प्रसारण मंत्रालय (Ministry of information and broadcasting) ने इसके लिए अनुपालन नियम (Standard Operating Procedures- SoP) जारी किए हैं। जिसका पालन करना अनिवार्य है। SOP के मुताबिक सिनेमा हॉल या थिएटर के बाहर भी लोगों के बीच 6 फीट की शारीरिक दूरी रखना ज़रूरी है। इसके साथ ही हॉल में एंटर होने पर लोगों को फेसकवर शील्ड या फेस मास्क पहनना अनिवार्य है।
हॉल में बैठे लोगों को खासने और छींकने का भी खास ख्याल रखना होगा। खांसते या छींकते वक्त उन्हें टिश्यू पेपर या रुमाल अपने मुंह पर रखना होगा और साथ ही इस टिश्यू पेपर को इधर उधर नहीं फेकना होगा। साथ ही हॉल में एंट्री और एक्जिट पर टच फ्री मोड में हैंड सैनेटाइजर रखना होगा। लोगों को फोन में आरोग्य सेतु एप रखना भी अनिवार्य है। इसके अलावा सिनेमा हॉल के अंदर या बाहर लोगों के थूकने पर पाबंदी होगी। जानकारी के मुताबिक ये नियम 1 फरवरी से लागू होने हैं।