ये फर्जीवाड़ा है… मेडिकल एडमिशन में NRI कोटे पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फटकार

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मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन में अप्रवासी भारतीयों (NRI) के दूर के रिश्तेदारों को भी आरक्षण दिए जाने को धोखाधड़ी बताते हुए पंजाब सरकार की फटकार लगाई है। SC ने साफ शब्दों में कहा कि यह फर्जीवाड़ा है और इसे बंद करना होगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार है और भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं। मान सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटा बढ़ाने की याचिका हाईकोर्ट से खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

अब हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली पंजाब सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट से भी रिजेक्ट हो गई। SC ने इस बात पर जोर दिया कि NRI के दूर के रिश्तेदारों को एडमिशन में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि यह धोखाधड़ी बंद होनी चाहिए। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब कर्नाटक सरकार 2025-26 शैक्षणिक वर्ष से सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 15% NRI कोटा शुरू करने पर जोर दे रही है।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार की उस अधिसूचना को रद्द कर दिया था जिसमें राज्य भर के मेडिकल कॉलेजों में NRI कोटा से एडमिशन की शर्तों में संशोधन किया गया था। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की पीठ ने फैसला सुनाया कि राज्य की 20 अगस्त की अधिसूचना, जिसमें दूर के रिश्तेदारों को शामिल करने के लिए एनआरआई उम्मीदवारों की परिभाषा को व्यापक बनाया गया था, ‘पूरी तरह अनुचित’ थी।

अदालत ने कहा कि NRI कोटा मूल रूप से वास्तविक NRI और उनके बच्चों को लाभ पहुंचाने के लिए था, जिससे उन्हें भारत में शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिले। हालांकि, चाचा, चाची, दादा-दादी और चचेरे भाई-बहनों जैसे रिश्तेदारों को NRI श्रेणी में शामिल करने के सरकार के कदम ने नीति के मूल उद्देश्य को कमजोर कर दिया। अदालत ने कहा, ‘परिभाषा को व्यापक बनाने से संभावित दुरुपयोग का द्वार खुल जाता है, जिससे नीति के उद्देश्य से बाहर के व्यक्ति इन सीटों का लाभ उठा सकते हैं, जो संभावित रूप से अधिक योग्य उम्मीदवारों को दरकिनार कर सकते हैं।’ अदालत ने 28 अगस्त को गीता वर्मा और अन्य उम्मीदवारों की याचिका प्राप्त करने के बाद पहले ही नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी थी।

उन्होंने तर्क दिया कि मेडिकल प्रवेश के लिए एक प्रॉस्पेक्टस 9 अगस्त को जारी किया गया था, लेकिन सरकार ने 20 अगस्त के नोटिफिकेशन से एडमिशन क्राइटेरिया बदल दिया जो स्वीकार्य नहीं है। अदालत ने नए प्रावधान की अस्पष्टता की आलोचना की, जो दूर के रिश्तेदारों को केवल यह दावा करके अभिभावक के रूप में अर्हता प्राप्त करने की अनुमति देता है कि उन्होंने एक छात्र की देखभाल की है।

इसने रेखांकित किया कि इससे हेरफेर के रास्ते खुल गए, जिससे व्यक्तियों को एनआरआई कोटे के तहत प्रवेश प्राप्त करने के एकमात्र उद्देश्य के लिए अभिभावक होने का दावा करने की अनुमति मिल गई। पीठ ने तर्क दिया कि यह योग्यता आधारित प्रवेश प्रक्रिया को कमजोर करता है, जिससे अधिक शैक्षणिक रूप से योग्य छात्रों को अनुचित रूप से नुकसान होता है।

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