नई दिल्ली। गृह मंत्रालय को केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने निर्देश दिया है कि वह उस आरटीआई आवेदक के आवेदन का जवाब दे, जिसमें सोनिया गांधी की भारतीय नागरिकता का ब्योरा मांगा गया है।
सोनिया गांधी सहित विदेशी मूल के उन लोगों की जानकारी उज्जैन के एक आरटीआई कार्यकर्ता ने विदेश मंत्रालय से मांगी थी, जिन्होंने भारतीय नागरिकता ग्रहण की है। इसके साथ ही सोनिया की नागरिकता आवेदन के साथ सहयोगी दस्तावेजों, अधिसूचना, आदेश, नियम, गांधी की भारतीय नागरिकता से संबंधित पत्राचार और सत्यापन प्रक्रिया के नोट पत्रों के प्रमाणित प्रति की मांग उसने की थी।
विदेश मंत्रालय ने सूचना के अधिकार का यह मामला गृह मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया था। जबकि पहले मंत्रालय ने इसका कोई जवाब नहीं दिया था। अब मुख्य सूचना आयुक्त आरके माथुर ने गृह मंत्रालय को आवेदन का जवाब देने का निर्देश जारी किया है।
माथुर ने कहा, ‘रिकॉर्ड को देखने के बाद यह पाया गया है कि गृह मंत्रालय का कोई जवाब उपलब्ध नहीं है। गृह मंत्रालय को अपीलकर्ता (आवेदक) को इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से 15 दिन के भीतर जवाब देना चाहिए।’ उन्होंने गृह मंत्रालय के केंद्रीय जन सूचना अधिकारी को भी अगली सुनवाई पर पेश होने का आदेश दिया है।