महिलाओं को आरक्षण पर रोक संबंधी उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर सर्वाेच्च न्यायालय ने स्टे दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की स्वीकृति के बाद महिला आरक्षण को यथावत रखने के लिए राज्य सरकार की ओर से सर्वाेच्च न्यायालय में एसएलपी दायर की गई थी।
उसी पर सर्वाेच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश पर स्टे दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय की ओर से प्रदेश की महिलाओं के हित में दिए गए फ़ैसले का हम स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश की महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है।
हमने महिला आरक्षण को यथावत् बनाए रखने के लिए अध्यादेश लाने की भी पूरी तैयारी कर ली थी। साथ ही हमने उच्चतम न्यायालय में भी समय से अपील करके प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की।