निलंबन मामले पर सुप्रीम कोर्ट की AAP सांसद को नसीहत, बिना शर्त मांगें माफ़ी

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राज्‍यसभा सांसद राघव चड्ढा के निलंबन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ से बिना शर्त माफी मांगने को कहा है। शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को निलंबन मामले में दखल देते हुए कहा कि सभापति सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और मामले को आगे बढ़ाएंगे।

 अब निलंबन मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आप सांसद की याचिका पर सुनवाई दिवाली की छुट्टियों के बाद निर्धारित की है। साथ ही अटॉर्नी जनरल से इस मामले में आगे के घटनाक्रम की जानकारी देने को कहा है।