‘राइट टू प्रोटेस्ट’ के समर्थन में SC, कहा हम कटौती नहीं कर सकते..

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किसान बिल के विरोध में चल रहे प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे किसानों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर अदालत ने कहा कि हम किसानों के प्रदर्शन करने के अधिकार में कोई कटौती नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने कहा कि “हमें यह देखना होगा कि किसान अपना प्रदर्शन भी करे और लोगों के अधिकारों का उलंघन भी न हो।”

कोर्ट ने कहा कि “हम किसानों की दुर्दशा और उसके कारण सहानुभूति के साथ हैं लेकिन आपको इस बदलने के तरीके को बदलना होगा और आपको इसका हल निकालना होगा।” इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल भी किया। कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि “क्या वो किसानों से बातचीत के दौरान कृषि कानूनों को होल्ड करने को तैयार है?” गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ कर दिया कि फिलहाल केवल किसानों के प्रदर्शन को लेकर सुनवाई की जाएगी। इसके ऊपर कोई भी फैसला नहीं लिया जाएगा।
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सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि “पहले हम किसानों के आंदोलन के ज़रिए रोकी गई रोड और उससे नागरिकों के अधिकारों पर होने वाले प्रभाव पर सुनवाई करेंगे। वैधता के मामले को इंतजार करना होगा।” वहीं दूसरी ओर केंद्र के पक्ष में खड़े वकील ने दलील रखी कि प्रदर्शन कर रहे किसानों ने पूरा रोड ब्लॉक कर रखा है। जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि “विरोध करने का मौलिक अधिकार है लेकिन यह दूसरे मौलिक अधिकारों के साथ संतुलित होना चाहिए।”