इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को वीर सावरकर पर कथित अपमानजनक टिप्पणी के मामले में कोई राहत नहीं दी है। राहुल गांधी ने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें समन जारी करते हुए दो सौ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था।
कोर्ट ने उनकी याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उनके पास सत्र अदालत में पुनरीक्षण याचिका दाखिल करने का विकल्प मौजूद है, इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत इस याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकती।
मामला 17 नवंबर 2022 का है, जब ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के अकोला में सार्वजनिक मंच से वीर सावरकर पर कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी की थी। वादी नृपेंद्र पांडेय ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की टिप्पणी न केवल सावरकर बल्कि देश के सभी स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान थी।
कोर्ट में पेश न होकर हाजिरी माफी की अर्जी देने पर राहुल पर दो सौ रुपये का हर्जाना लगाया गया था। याचिका में यह भी कहा गया कि राहुल गांधी ने वीर सावरकर को अंग्रेजों का “पेंशनर” बताया और कई अन्य अपमानजनक बातें भी कहीं।