महाराष्ट्र में जबरन धर्मांतरण और ‘लव जिहाद’ पर कानून की तैयारी, सरकार ने गठित की 7 सदस्यीय समिति

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मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने जबरन धर्मांतरण और ‘लव जिहाद’ के मामलों पर सख्त कानून बनाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। इसके कानूनी पहलुओं का अध्ययन करने के लिए सरकार ने राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) की अध्यक्षता में एक सात सदस्यीय समिति गठित की है।

समिति में कौन-कौन शामिल?

इस समिति में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं:
🔹 महिला एवं बाल कल्याण विभाग के सचिव
🔹 अल्पसंख्यक मामलों के सचिव
🔹 कानून और न्यायपालिका विभाग के सचिव
🔹 सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग के सचिव
🔹 गृह विभाग के उप सचिव

क्या होगा समिति का काम?

यह समिति जबरन धर्मांतरण और ‘लव जिहाद’ से जुड़े मामलों पर देश के अन्य राज्यों में लागू कानूनों का अध्ययन करेगी और महाराष्ट्र में नए कानून के मसौदे पर रिपोर्ट तैयार करेगी।

क्यों लिया गया यह फैसला?

हाल के दिनों में जबरन धर्मांतरण और कथित ‘लव जिहाद’ के मामलों को लेकर चर्चाएं तेज हुई हैं। राज्य सरकार का कहना है कि इस कानून का मकसद सहमति के बिना किए गए धर्मांतरण को रोकना और दोषियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करना है।