जबलपुर हाईको’र्ट के फै’सले ने भोपाल से सां’सद बीजेपी की प्रज्ञा सिंह ठाकुर के माथे पर चिं’ता की लकी’रें डा’ल दीं हैं। दरअसल हाई को’र्ट में सांसद के ख़ि’लाफ़ एक याचि’का दाखि’ल करते हुए याचि’का कर्ता ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर धा’र्मिक और भ’ड़काऊ भा’षण देने की व’जह से चु’नाव में जीत हा’सिल करने का आ’रोप लगाया था। धा’र्मिक भ’ड़काऊ भा’षण चु’नाव के निय’मों के स’ख़्त ख़ि’लाफ़ है।
अपने ऊपर लगे आरो’पों से सांस’द प्रज्ञा ठाकुर ने को’र्ट में इन’कार किया। चुनाव याचिका के दौ’रान सांस’द प्रज्ञा ठाकुर की ओर से एक आवे’दन हाई को’र्ट में दाखि’ल किया गया। इस आवे’दन में कहा गया था कि, चु’नाव या’चिका में उनके ऊपर लगाए गए सारे आ’रोप बेबु’नियाद हैं। याचि’काकर्ता के पास इन आरो’पों के लिए कोई ठो’स सबू’त नहीं है। साथ ही या’चिका में एवि’डेंस ए’क्ट के तह’त कोई पु’ख़्ता सबू’त भी पेश नहीं किए गए हैं।
इस आवे’दन पर सुन’वाई के बाद हाई को’र्ट ने अपना फ़ै’सला अब सुनाया है। अपना फ़ै’सला सुनाते हुए जबलपुर हाईको’र्ट ने कहा है कि चु’नाव या’चिका के इस प’ड़ाव पर आकर उनका आवे’दन स्वी’कार नहीं किया जा सकता है। चु’नाव या’चिका की सुनवाई और ग’वाही के दौ’रान प्रज्ञा सिंह ठाकुर अपना त’र्क रख सकती हैं लेकिन याचि’का के इस प’ड़ाव पर आकर ये आवे’दन स्वी’कार नहीं किया जायेगा। सां’सद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के ख़ि’लाफ़ याचिका की सुनवाई की तारीख हाईको’र्ट ने 6 जनवरी त’य की है। हाईको’र्ट से अपने लिए राह’त की उम्मी’द लगाए, भोपाल से बीजेपी सांस’द प्रज्ञा सिंह ठाकुर के लिए यह एक बहुत बड़ा झ’टका है।