Income Tax जमा करने की आखिरी तारीख, फाइल नहीं किया ITR तो मिल सकता है नोटिस

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अगर आप आयकर के दायरे में आते हैं और अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किया है, तो असेसमेंट इयर 2022-23 (AY2022-23) के लिए लेट फीस के साथ आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। वहीं, अगर आप इस तारीख तक रिटर्न नहीं भरते हैं, तो आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल के लिए अच्छा नहीं होगा।

ऐसे लोग जिनकी सैलेरी या बिजनेस से टैक्सेबल आय 5 लाख से अधिक है और आईटीआर जमा करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई,2022 तक किसी कारणवश अपना रिटर्न नहीं जमा कराया था। उन्हें अपना आईटीआर जुर्माने के साथ 31 दिसंबर तक जमा करना होगा। वहीं, ऐसे लोग जिनसे पहले रिटर्न भरने में कोई गलती हो गई थी, तो वे भी इस तारीख तक अपना रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

अगर आप देरी से अपना आयकर जमा करते हैं, तो आयकर अधिनियम के नियमों के मुताबिक आपको जुर्माना देना होता है, हालांकि जुर्माना आपकी आय पर निर्भर करता है। अगर आपकी आय 5 लाख अधिक से है, तो 5,000 रुपये जुर्माना देता होता है। वहीं, 5 लाख से कम होने पर एक हजार रुपये और 2.50 लाख से आय अगर कम है, तो कोई जुर्माना देना होगा।

आप आयकर के दायरे में आते हैं और 31 दिसंबर तक आईटीआर जमा नहीं किया है, तो आयकर विभाग आपको आईटीआर जमा नहीं करने को लेकर नोटिस जारी कर सकता है। ऐसे में आपको आईटीआर जमा करने के साथ पहले के मुकाबले अधिक टैक्स भरना पड़ सकता है।

सीबीडीटी की ओर से 17 दिसंबर को जारी किए गए बयान में कहा गया था कि देश में 96.50 प्रतिशत आईटीआर वेरिफाइड हो चुके हैं। रिफंड प्रोसेस तेज होने के कारण पिछले वर्ष के मुकाबले रिफंड की संख्या भी 109 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है।