सरकार का फैसला : नवरात्र में सिर्फ तीन ही दिन आधी रात तक बजा सकेंगे लाउडस्‍पीकर

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मुंबई : नवरात्रि के त्‍यौहार को लेकर जश्‍न शुरू हो चुका है। लोगों में खास उत्‍साह है। इस बीच, महाराष्‍ट्र सरकार ने नवरात्र के समय में आधी रात लाउडस्‍पीकर बजाने की छूट दे दी है। हालांकि, यह छूट सिर्फ 1, 3 और 4 अक्‍टूबर तक के लिए ही है। मुख्‍यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विचार करने के बाद यह फैसला लिया है।

एक बयान में कहा गया, इस वर्ष नवरात्रि पर्व को उत्साह के साथ मनाने के मद्देनजर मुंबई में 1, 3 और 4 अक्टूबर को लाउडस्पीकर आधी रात 12 बजे तक बजाने की अनुमति जनता को दी जा रही है। मालूम हो कि इससे पहले डिप्‍टी सीएम फडणवीस ने दो के बजाय तीन दिन रात के 12 बजे तक लाउडस्‍पीकरों के बजाय जाने की सिफारिश की थी।

पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) संशोधित नियम, 2017 के तहत संबंधित जिलाधिकारियों को साल में कुल 15 निर्धारित दिनों में सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक लाउडस्पीकरों के प्रयोग में छूट की घोषणा करने का अधिकार दिया गया है।

नियमानुसार सामान्यतः संबंधित जिलाधिकारियों के लिए 13 दिन निर्धारित किये जाते हैं। साथ ही जिले में स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब दो और अतिरिक्‍त दिन छूट के लिए आरक्षित हैं।