सरकार का बड़ा फैसला, अब जांच के लिए CBI को लेनी होगी परमिशन

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हैदराबाद, तेलंगाना सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब CBI को किसी केस की जांच के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेना जरूरी होगा। पहले इसकी जरूरत नहीं पड़ती थी। इस कदम को केसीआर के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा विधायकों के अवैध शिकार मामले में केंद्र के किसी भी हस्तक्षेप को रोकने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

तेलंगाना राष्ट्र समिति (TRS) के चार विधायकों को भाजपा में शामिल करने के लिए रिश्वत देने की कोशिश करते हुए भाजपा के तीन कथित एजेंटों की गिरफ्तारी से उत्पन्न राजनीतिक गर्मी के बीच सरकार का यह कदम सामने आया है। भाजपा मांग करती रही है कि ‘विधायकों के अवैध शिकार’ मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए।

सरकारी आदेश (GO) 30 अगस्त को जारी किया गया था, लेकिन इसे गोपनीय रखा गया था। इसे शनिवार को सार्वजनिक किया गया था, जब राज्य सरकार ने तेलंगाना उच्च न्यायालय को सीबीआई को सामान्य सहमति वापस लेने के बारे में सूचित किया था, जिसमें भाजपा द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्रीय एजेंसी को जांच स्थानांतरित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। उच्च न्यायालय ने शनिवार को मामले की जांच पर अगले आदेश तक रोक लगा दी और राज्य सरकार को चार नवंबर तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

गृह विभाग के प्रधान सचिव रवि गुप्ता ने कहा, ‘तेलंगाना की सरकार दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा-6 के तहत राज्य सरकार द्वारा जारी सभी पिछली सहमति को वापस लेती हैं, जो तेलंगाना राज्य में उक्त अधिनियम के तहत शक्तियों और अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के सभी सदस्यों को प्रदान करती हैं।

इसमें कहा गया है, ‘पहले जारी की गई सभी सामान्य सहमति वापस लेने के परिणामस्वरूप, किसी भी अपराध या अपराधों के वर्ग की जांच के लिए तेलंगाना सरकार की पूर्व सहमति मामला-दर-मामला आधार पर ली जानी चाहिए। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के नियमों के अनुसार, जिसके तहत सीबीआई का गठन किया गया था, जांच एजेंसी का दिल्ली पर पूरा अधिकार क्षेत्र है, लेकिन यह उस राज्य की सरकार की आम सहमति से दूसरे राज्यों में भी प्रवेश कर सकता है। अनुमति के अभाव में सीबीआई अब तेलंगाना की सीमा के भीतर होने वाले किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है।