आम आदमी पार्टी के MLA को हुई 2 साल की जेल, सुरक्षाकर्मी के साथ…

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आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती (AAP MLA Somnath Bharti) के खिलाफ लगे मारपीट के आरोप में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है साथ ही 1 लाख रुपए जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगर वह दिए गए समय पर जुर्माना नहीं भरते तो उनकी सजा 1 महीना और बढ़ जाएगी। हालांकि उनको ज़मानत मिल चुकी है। क्यूंकि उन्होंने इसके लिए हाई कोर्ट में अपील की थी। जानकारी के मुताबिक सोमनाथ पर लगा यह केस साल 2016 का है।

बता दें कि साल 2016 में दिल्ली सरकार के विधायक सोमनाथ भारती ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (All India Institute of Medical Sciences) के सुरक्षाकर्मी के साथ मारपीट की थी। जिसके बाद उनको मारपीट करने, सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने व सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत अन्य धाराओं में दोषी ठहराया गया। इस मामले में लगभग पूरे 5 साल बाद उनको शनिवार को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार पांडे ने सजा सुनाई।
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जानकारों के मुताबिक एम्स के मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने सितंबर 2016 में आप विधायक सोमनाथ भारती और उनके साथियों के खिलाफ हौज खास थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि विधायक ने अपने साथियों के साथ सुरक्षा अधिकारी से मारपीट की और सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण करने का प्रयास किया। इस मामले में अदालत ने सोमनाथ भारती को जहां दोषी करार दिया, वहीं चार अन्य आरोपियों को मामले से बरी कर दिया था। बता दें कि सजा मिलने के बाद अब उत्तर प्रदेश की जेल में बन्द हैं।