आसाराम बापू की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज

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जयपुर – आसाराम बापू के लिए उस वक्त एक बड़ा झटका सामने आया जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी एक जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया मीडिया में आई खबरों के मुताबिक आसाराम बापू ने यह याचिका यौन उत्पीड़न के एक मामले में राहत पाने के लिए लगाई थी वहीं इस मामले में गुजरात सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया है कि आरोपित के खिलाफ निचली अदालत में ट्रायल चल रहा है।

वहीं इसके साथ ही इस मामले में अभी 210 गवाहों की जांच होनी बाकी है जिस पर जस्टिस एनवी रामना की अगुवाई वाली खंडपीठ ने जमानत याचिका खारिज करने का फैसला सुनाया साथ ही यह भी कहा कि गुजरात हाई कोर्ट द्वारा दायर की गई प्रथम दृष्टि का टिप्पणियों से प्रभावित हुए बगैर निचली अदालत इस मामले का ट्रायल जारी रखेगी।

वहीं इस मामले को लेकर गुजरात के सूरत में रहने वाले दो बहनों ने आसाराम और उनके बेटे नारायण स्वामी के खिलाफ बलात्कार और गैरकानूनी ढंग से कैद में रखने सहित अलग-अलग कुछ दूसरे मामलों में भी दर्ज करें और इसके अलावा आसाराम बापू ने एक नाबालिग के साथ बलात्कार के मामले में पहले ही उम्र कैद की सजा काट रहे हैं।

आपको बता दें कि इस वक्त उन्हें राजस्थान की एक जेल में रखा गया है वही उम्र कैद की सजा सजा के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी और उस वक्त उन्होंने अपनी उम्र को लेकर अपनी याचिका में हवाला दिया था लेकिन तब भी उनके शीर्ष अदालत द्वारा याचिका को खारिज कर दिया गया था।