राहुल गांधी को अहमदाबाद की मेट्रोपोलिटन कोर्ट से जमानत

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अहमदाबाद – कांग्रेस नेता राहुल गांधी को शुक्रवार को अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक ( एडीसीबी) और इसके चेयरमैन अजय पटेल द्वारा दायर मानहानि मामले में जमानत मिल गई। कोर्ट ने इन शर्तों पर जमानत अर्जी स्वीकार कर ली कि या तो राहुल गांधी को गिरफ्तार किया जाए या वह अदालत में पेश हों। कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई सात सितम्बर को फिर से करेगा।

राहुल गांधी शुक्रवार दोपहर बाद अहमदाबाद के मेट्रो कोर्ट परिसर पहुंचे। वह कोर्ट संख्या 13 में अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एनबी मुंशी की कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट के समक्ष खुद को दोषी मानने से इनकार किया। अदालती कार्यवाही के अंत में राहुल गांधी ने जमानत के लिए आवेदन किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा जमानतदार बन गए। उन्हें 15 हजार रुपये की जमानत राशि और इतनी ही राशि का मुचलका देना पड़ा। अदालती कार्यवाही के बाद राहुल गांधी कोर्ट परिसर से चले गए ।मानहानि का यह मुकदमा साल 2018 में तब दायर किया गया था, जब राहुल गांधी और रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया था कि एडीसीबी आठ नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा के पांच दिन के अंदर 745.59 करोड़ रुपये के बंद हो चुके नोटों को बदलने के घोटाले में शामिल था।उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एडीसीबी बैंक के निदेशकों में से एक हैं। आपराधिक मानहानि के इस मामले में शिकायतकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने बैंक के खिलाफ झूठे और मानहानि करने वाले आरोप लगाए।आज कोर्ट में राहुल गांधी की उपस्थिति के कारण एसपीजी की टीम ने मेट्रो कोर्ट की छठी मंजिल की सुरक्षा की जांच की।राहुल गांधी की मौजूदगी के कारण पूरा कोर्ट रूम कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भर गया। उसके बाद कोर्ट रूम को अंदर से बंद कर दिया गया।राहुल के साथ कांग्रेस नेता अहमद पटेल, अर्जुन मोढवाडिया, राजीव सातव, अमित चावड़ा भी कोर्ट में मौजूद थे।