सुरेन्द्र कोली को निठारी कांड के दसवें केस में फांसी की सजा

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गाजियाबाद – सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अमितवीर सिंह ने शनिवार को उत्तर प्रदेश में नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड के दसवें मामले में मुख्य अभियुक्त सुरेंद्र कोली को फांसी की सजा सुनाई है और एक लाख दस हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है।

अदालत ने शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई के बाद कोहली को एक किशोरी का अपहरण, दुष्कर्म का प्रयास और हत्या करने व उसका मांस पकाकर खाने के मामले में दोषी करार दिया था। अदालत ने सजा पर बहस के लिए आज की तारीख तय की थी। अभी तक निठारी कांड के दस मामलों में सीबीआई कोर्ट सजा सुना चुकी है। जिसमें नौ में कोली को फांसी की सजा सुनाई गई है। दसवें मामले में भी आज कोली को फांसी की सजा सुनाई गयी। हालांकि एक मामले में हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए उम्र कैद में परिवर्तित कर दिया था।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, इस मामले में सीबीआई ने नौ अप्रैल 2008 को चार्जशीट दाखिल की थी। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में कहा था कि सुरेंद्र कोली ने नोएडा के सेक्टर 31 स्थित डी-5 कोठी के सामने से 15 मार्च 2005 को किशोरी का अपहरण किया था और उसके साथ दुराचार करने का प्रयास किया था। इतना ही नहीं उसने किशोरी के शव को क्षत-विक्षत कर दिया था और उसके शरीर का मास पकाकर खाया था। अदालत में मामले की सुनवाई कुल 271 दिन सीबीआई कोर्ट में चली। शनिवार को कोहली कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अदालत में पेश किया गया। जहां उसकी सजा पर बहस हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने उसे फांसी की सजा सुनाई।