आइजोल – मिजोरम में चार साल बाद फिर से शराबबंदी कानून लागू कर दिया गया है। राज्य सरकार ने मंगलवार को मद्य निषेध कानून को अधिसूचित किया।
राज्य विधानसभा ने इस साल 20 मार्च को मिजोरम मद्य निषेध विधेयक, 2019 पारित किया और राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी ने विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी।
आबकारी और नारकोटिक्स विभाग के आयुक्त एन सैलो ने पीटीआई-भाषा को बताया कि राज्य के कानून एवं विधि विभाग ने अधिसूचना जारी की और राज्य सरकार के आधिकारिक गजट में इसे प्रकाशित किया।
शक्तिशाली गिरजाघरों और समुदाय आधारित संगठन सख्त शराबबंदी कानून का समर्थन कर रहे थे। मिजोरम में भारत की आजादी के बाद से ही लगभग पूरी तरह से शराबबंदी लागू थी।