कोर्ट का बड़ा फैसला, महानायक अमिताभ बच्चन ने दायर की थी याचिका

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महानायक अमिताभ बच्चन ने दिल्ली हाई कोर्ट में व्यक्तित्व अधिकारों को लेकर याचिका दायर की। कोर्ट में इस मामले में उनका पक्ष जाने-माने वकील हरीश साल्वे ने रखा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें अमिताभ बच्चन की पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी यानी व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों के उल्लंघन करने से रोका गया। अमिताभ बच्चन को राहत देते हुए जस्टिस नवीन चावला ने आदेश दिया है कि अथॉरिटी और टेलीकॉम विभाग तुरंत एक्टर की तस्वीर, नाम और पर्सनैलिटी को हटाएं।

अमिताभ बच्चन ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपने पर्सनैलिटी के संरक्षण की मांग की। महानायक का कहना है कि कहीं टीशर्ट पर उनका चेहरा नजर आ रहा है तो कहीं उनकी आवाज निकालकर लॉटरी घोटाले किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं सोशल मीडिया पर तो उनके शो केबीसी का लोगो का भी इस्तेमाल कर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं।

सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने अपने क्लाइंट अमिताभ बच्चन का पक्ष रखते हुए कोर्ट से दरख्वास्त की कि कोई भी बिग बी की इजाजत के बिना उनके नाम व उनकी किसी भी आयडेंटिटी का इस्तेमाल न करें। इस तरह एक्टर की छवि खराब होती है और ये पूरी तरह से गैर कानूनी है।

सभी जानते हैं कि दुनियाभर में अमिताभ बच्चन एक बड़ा नाम है। उनके नाम, आवाज और पर्सनैलिटी से लोग किस कदर प्रभावित होते हैं। मगर कुछ कंपनियां एक्टर की इजाजत के बिना उनकी पर्सनैलिटी, स्टेट्स और नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि सीधे-सीधे गैर कानूनी है।

ये सब प्रचार अधिकारों के खिलाफ भी है। एक्टर ने याचिका दायर कर ऐसे लोगों और कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि ऐसी एक्टिविटीज से उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा है।