पी चिदम्बरम की जमानत पर आया ये फ़ैसला, याचिका पर हो गयी है सुनवाई

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P chidambaram

बहुचर्चित INX मीडिया मामले में सीबीआई ने कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के ख़िलाफ़ चार्जशीट दाखिल कर दी है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि चिदंबरम को गिरफ़्तार करने के लिए नहीं बल्कि पूछताछ करने के लिए गिरफ़्तार किया गया है। इस मामले में चिदंबरम, उनके बेटे कार्ति चिदंबरम, अफ़सरों और कंपनियों समेत 15 लोगों के ख़िलाफ़ आरोप पत्र दाखिल किया गया है।

सीबीआई ने कहा है कि चिदंबरम गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं। एक गवाह ने प्रभावित करने की कोशिश की बात कही भी है। जिसकी जानकारी सील कवर में सीबीआई कोर्ट में दे दी गई है। बता दें कि वह गवाह इंद्राणी मुखर्जी नहीं हैं। सीबीआई का कहना है कि चिदंबरम को ज़मानत नहीं दी जानी चाहिए, इससे गवाहों को प्रभावित करने की गंभीर आशंका है।

सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि चिदंबरम के ख़िलाफ़ केवल  INX मामले की ही जांच नहीं चल रही है, बल्कि चिदंबरम जब वित्त मंत्री थे उस दौरान की सभी एफआईपीबी के अप्रूवल को लेकर जांच चल रही है। चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने कहा है, कि भले ही इस मामले में चार्जशीट दाखिल हो गई है, लेकिन, वह ज़मानत ना देने का आधार नहीं है।

सिब्बल ने कहा कि अगर इनके आरोपपत्र के हिसाब से मैं दोषी हूं, तो यह निचली अदालत में साबित किया जाए। इसे ज़मानत की सुनवाई के दौरान लाने का कोई मतलब नहीं है। मैं सभी सवालों का जवाब ट्रायल के दौरान दूंगा। पी चिदंबरम के वकील सिब्बल ने कहा कि चिदंबरम का वजन जेल में रहते हुए लगातार घट रहा है। घर के खाने के बावजूद उनकी सेहत गिर रही है। सर्दियों में उन्हें डेंगू होने का भी ख़तरा है। चिदंबरम के ख़िलाफ़ सीबीआई के पास कोई सीधा सबूत नहीं है। बता दे कि चिदंबरम की ज़मानत याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला सुरक्षित रखा है।